मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु या अस्थि विसर्जन में ही मिलेगी जिले से बाहर जाने की मंजूरी

कर्फ्यू के दौरान जिले से कहीं भी बाहर आने-जाने के लिए शासन द्वारा ई-पास व्यवस्था की गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि दो ही स्थिति में मंजूरी दी जाएगी। पहले मेडिकल इमरजेंसी में, जिसमें इंदौर में भर्ती ऐसे मरीज भी शामिल हैं, जिनकी इलाज के बाद छुट्टी हो गई है और किसी की मृत्यु की दशा में जिसमें अस्थि विसर्जन भी शामिल है। मृतक के निकटतम परिजन को ही बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। यह आदेश 25 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया है । आवेदक https://mapit.gov.in/covid-19 पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं। आवेदक को इसी पोर्टल पर ऑनलाइन ई-पास प्राप्त हो जाएगा।